BREAKING-सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश कोरोना से मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा राशि सरकार तय करेगी !
BREAKING-सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश कोरोना से मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा राशि सरकार तय करेगी !
कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों कोऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में
कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए केंद्र और NDMA को निर्देश।कोर्ट ने अपनी ओर से मुआवजे की कोई राशि तय नहीं की, बल्कि उसने कहा कि एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह राशि निर्धारित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3 अहम निर्देश जारी किये
1. कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो। अधिकारी इसके लिए गाइडलाइन जारी करें।
2. जैसा की फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उन उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए, जिसकी जान आपदा में चली गई।
3. NDMA राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवारों के लिए गाइडलाइन 6 हफ्तों के भीतर जारी करे।