उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश: हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन आरोपियों को अलीगढ़ जेल से रिहा किया गया !

उत्तर प्रदेश: हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन आरोपियों को अलीगढ़ जेल से रिहा किया गया !

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की अनुसूचित जाति/जनजाति अदालत ने तीन साल पुराने हाथरस बलात्कार-हत्या मामले के मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुये बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि तीन अन्य को बरी कर दिया।

करीब दो साल पांच महीने से चारों आरोपी अलीगढ़ जेल में सजा काट रहे थे। एससी/एसटी कोर्ट ने गुरुवार को हाथरस रेप-मर्डर मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया और एक अन्य को दोषी ठहराया। चार आरोपियों में से रवि (35), लव कुश (23), और रामू (26) को बरी कर दिया गया, जबकि अदालत ने माना कि संदीप (20) अपराध का दोषी है

पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहीं वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगी ।

हाथरस की 19 वर्षीय युवती के साथ उसके गांव के चार लोगों ने 14 सितंबर, 2020 को कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था। घटना के एक पखवाड़े बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। बाद में आधी रात को उसके गांव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

मृत युवती के परिवार के सदस्यों ने दावा किया था कि दाह संस्कार उनकी सहमति के बिना किया गया था और उन्हें अंतिम बार शव घर लाने की अनुमति नहीं दी गयी थी।

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