एक साल और खत्म लेकिन खत्म नहीं हुआ तो 69 हज़ार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतज़ार,कोर्ट के आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रही सरकार ?

प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलित हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न गलत पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट जारी करके नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी भी नियुक्ति की आस में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि उक्त भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा संबंधी एक प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश रिट कोर्ट ने पारित किया था। इस आदेश के विरुद्ध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी, लेकिन 9 नवंबर 2022 को अपील खारिज हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट जारी करके नियुक्ति करने का आदेश दिया था लेकिन अभी भी नियुक्ति की आस में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं।