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NCP नेता मोहम्मद फैजल की केरल हाई कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में दूसरी बार लोकसभा सदस्यता रद्द

केरल हाई कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में एनसीपी नेता और लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद  फैजल को बड़ा झटका लगा है। सांसद फैजल की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, लक्षद्वीप के सांसद फैजल को दूसरी बार देश की लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है।

बता दें कि केरल हाई कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इंकार के बाद बुधवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द की बात का जिक्र है।

यह दूसरी बार है जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। इससे पहले उन्हें 25 जनवरी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। कावारत्ती के सत्र न्यायालय द्वारा फैजल और तीन अन्य को पी सालेह की हत्या के प्रयास के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद उन्हें (फैजल को) अयोग्य घोषित किया गया।

 

केरल हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के दो माह बाद 29 मार्च को फैजल की अयोग्यता रद्द कर दी गई थी। अगस्त 2023 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा दायर एक अपील पर हाई कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था।

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