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#CAA:- अखिल गोगोई को NIA कोर्ट ने किया बरी.एक के बाद एक झूठे देश द्रोह राजद्रोह के आरोपों की खुलती पोल !

"यूएपीए के तहत आतंकवाद के किसी भी कृत्य को जिम्मेदार ठहराने के लिए सामग्री अपर्याप्त"-NIA Court

असम के विधायक और रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई को एनआईए कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलनों में शामिल होने के मामले में बरी कर दिया है !

क्या था मामला 

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अखिल गोगोई के खिलाफ दो केस दायर किए थे। एक केस डिब्रूगढ़ के छाबुआ पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन को लेकर था और दूसरा केस गुवाहाटी के चांदमारी इलाके में आंदोलन को लेकर था। गोगोई के खिलाफ
आईपीसी की कई धाराओं और UAPA के तहत केस फाइल हुआ था। मंगलवार को छाबुआ केस के मामले में उन्हें एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि दूसरा केस अब भी उनके खिलाफ चलता रहेगा।

NIA कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

एनआईए कोर्ट  ने अपने फैसले में कहा की  “यूएपीए के तहत आतंकवाद के किसी भी कृत्य को जिम्मेदार ठहराने के लिए सामग्री अपर्याप्त”लिहाजा चबुआ मामले में अखिल गोगोई को बरी किया जाता है 

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