खास रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी (NEET PG) की खाली पड़ी 1,456 सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया !

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी (NEET PG) की खाली पड़ी 1,456 सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया !

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी (NEET PG) की खाली पड़ी 1,456 सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि पहले ही काउंसलिंग के 9 राउंड हो चुके हैं, अब एक और नये राउंड की परमिशन नहीं दी सकती.

कोर्ट ने कहा कि एक अतिरिक्त काउंसलिंग राउंड की वजह से मेडिकल स्टूडेंट्स के एकेडमिक सेशन में देरी होगी. कोर्ट ने कहा कि 40,000 सीटों में से केवल 1,456 खाली सीटें हैं. इन सभी को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती है. इस याचिका पर विचार करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा.

जज एमआर शाह ने कहा, “याचिकाकर्ता खाली सीटों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग राउंड की गुजारिश कर रहे हैं, जो ज्यादातर नॉन-मेडिकल ​​​​सीटें हैं. हमने माना है कि केंद्र को एडमिशन पूरा करने के लिए शेड्यूल का पालन करना होगा. 8 से 9 राउंड की काउंसलिंग की गई थी, फिर भी, कुछ नॉन-मेडिकल ​​​​सीटें खाली हैं. ऐसे में, अतिरिक्त काउंसलिंग की बात नहीं मानी जा सकती. मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है.”

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