दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट न सुनाया फैसला प्राइवेट स्कूल वसूल सकेंगे सालाना फीस !
दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट न सुनाया फैसला प्राइवेट स्कूल वसूल सकेंगे सालाना फीस !
कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के बीते साल 18 अप्रैल और 28 अगस्त को जारी आदेशों में संबंधित हिस्से को अवैध मानते हुए निरस्त किया. कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को एनुअल चार्जिस और डिवेलपमेंट फीस लेने से रोकना अवैध और कानून और नियमों के खिलाफ है. हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की अनएडिड कमिटी की याचिका पर यह फैसला सुनाया. साथ ही कुछ निर्देश भी जारी किए जिए ताकि स्कूल इसकी वसूली के लिए स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा न डालें.
SC refuses to stay HC order quashing Delhi government's notification asking private unaided schools not to charge annual, development fees
— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2021
अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है
SC ने दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना को रद्द करने के HC के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों से वार्षिक, विकास शुल्क नहीं लेने को कहा गया था !