ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी मुकदमों पर अब एक साथ सुनवाई का दिया आदेश !
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी मुकदमों पर अब एक साथ सुनवाई का दिया आदेश !
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े 7 मुकदमों की सुनवाई अब एक साथ होगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने मंगलवार को सभी मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश दे दिया है. वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने हिंदू पक्ष ने मामलों को क्लब करने को लेकर दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया है.
उधर, मुस्लिम पक्ष के पक्षकारों ने इस फैसले पर असहमति जताई है और जिला जज की अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सुनवाई के दौरान भी उन पक्षकारों ने 7 मामलों की एक साथ सुनवाई का विरोध किया था। दरअसल, 5 महिलाओं ने अगस्त 2021 में एक याचिका दायर की थी। उनकी मांग मस्जिद परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर रेगुलर पूजा करने की थी। सीनियर डिवीजन कोर्ट के अप्रैल 2022 में मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के आदेश के बाद मई 2022 में सर्वे हुआ। सर्वे में एक शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी। मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा करार दिया था।