राष्ट्रीय
गुजरात उच्च न्यायालय ने आज ‘मोदी चोर’ टिप्पणी के आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की समीक्षा याचिका खारिज कर दी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 'मोदी चोर' टिप्पणी के आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की समीक्षा याचिका खारिज कर दी।
2019 में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया।
निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर BJP MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज करने के चार साल बाद इसी साल 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और उनके संसदीय सदस्यता को रद्द कर दिया था।