उत्तरप्रदेश

सपा नेता आजम खान, पत्नी और बेटे को कोर्ट ने ठहराया दोषी, तीनों को 7 साल की सजा !

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने सपा नेता आजम खान व उसके पूरे परिवार को जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले आजम खान के पूरे परिवार को दोषी करार देते हुए तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। आज ही आजम खान, बीवी और बेटा को कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा। रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था ।

कोर्ट में आजम खां के साथ बेटा अब्‍दुल्‍ला और पत्नी डा. तजीन फात्मा पेश हुईं. रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने आज ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है.

 

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