उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश-इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,कोरोना महामारी के दौरान राज्य के सभी स्कूलों द्वारा ली गई कुल फीस का 15% माफ करना होगा।

उत्तर प्रदेश-इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,कोरोना महामारी के दौरान राज्य के सभी स्कूलों द्वारा ली गई कुल फीस का 15% माफ करना होगा।

उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा ली गई फीस को लेकर कई अभिभावकों की ओर से दायर याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर ने आदेश दिया है की साल 2020-21 में कोरोना के दौरान राज्य के सभी स्कूलों द्वारा ली गई कुल फीस का 15% माफ करना होगा।

मामले में सभी याचिकाओं पर सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी और फैसला आज 16 जनवरी को आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी स्कूलों को साल 2020-21 में ली गई कुल फीस का 15% जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट करना होगा। वहीं, इस दौरान जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूल को उन्हें साल 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15% वापस लौटाना होगा। इस आदेश के पालन के लिए हाईकोर्ट ने सभी सकूलों को 2 महीने का समय दिया है।

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