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भूल कर भी मत खरीदिये रामदेव की दिव्ययोग फार्मेसी की ये दवाएं इन दवाओं के उत्पादन और भ्रामक विज्ञापनों पर लगी रोक !

भूल कर भी मत खरीदिये रामदेव की दिव्ययोग फार्मेसी की ये दवाएं इन दवाओं के उत्पादन और भ्रामक विज्ञापनों पर लगी रोक !

उत्तराखंड के अथॉरिटीज ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज ने पतंजलि के तहत बनने वाली पांच दवाओं पर पाबंदी लगा दी है. अथॉरिटी ने इनके विज्ञापन पर भी रोक लगा दी है.

उत्तराखंड के अथॉरिटीज ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की पांच दवाओं के उत्पादन पर पाबंदी लगा दी है. कंपनी पर आरोप है कि उसने लोगों को भटकाने वाला विज्ञापन चलाया, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई.

द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटीज ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज ने पतंजलि के प्रोडक्ट बनाने वाली दिव्य फार्मेसी को पांच दवाओं को नहीं बनाने के लिए कहा है. कंपनी से इन दवाओं के विज्ञापनों को भी वापस लेने को कहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि के तहत आने वाली कंपनी को ‘ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडिज़ एक्ट’ का उल्लंघन करते हुए पाया गया.

जिन दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाई गई है उसमें दिव्य मधुग्रिट, दिव्यआईग्रिट गोल्ड, दिव्य थाइरोग्रिट, दिव्य बीपीग्रिट और दिव्य लिपिडोम शामिल है. आयुर्वेदिक और यूनानी सर्विसेज़ के लाइसेंस ऑफ़िसर डॉक्टर जी.सी.एस जंगपंगी की तरफ से खत लिख कर इस पर पाबंदी लगाने को कहा गया.

दावा है कि यह दवाएं मधुमेह, आंख के इनफ़ेक्शन, थाइरॉइड, ब्लड प्रेशर और कॉलेस्ट्रोल जैसी बीमारियों के इलाज के लिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक जब तक इन दवाओं के फार्मुलेशन को मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक इनके उत्पाद को बंद रखें.

डिपार्टमें के अफसर के मुताबिक आगे भी दिव्य फार्मेसी के एडवर्टाइजमेंट को आयुर्वेद एंड यूनानी लाइसेंसस अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा.

इससे पहले डॉक्टर के.वी. बाबू शिकायत की थी कि “उनके एक विज्ञापन में कहा गया कि उनका आई ड्रॉर ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और कई दूसरी आँख से जुड़ी बीमारियों में कारगर है. अगर इनमें से एक भी बीमारी का इलाज ठीक से नहीं हुआ तो शख्स अंधा भी हो सकता है.”

 

नोटिस

प्रेषक:
लाईसेसिंग अधिकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें
उत्तराखण्ड देहरादून।
सेवा में:
मेसर्स दिव्य फार्मेसी,
प्लॉट न० ए-01. औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार।
विषय: Repeated Contravention of Drugs and Magic Remedies (Objectionable advertisement) Act 1954 and Drugs & Cosmetics Act 1940 & Rules 1945 by Divya Pharmacy Haridwar.
महोदय,
उपर्युक्त विषयक डॉ० बाबू केवी केरल के पूर्व पत्र दिनांक 12.07-2022 जो पुन इस निदेशालय में दिनांक 11.102022 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपकी फर्म द्वारा निर्मित की जा रही औषधियों Divya Madhuagrit Tablet Dis Eyegrit Gold. Divya Thyrogrit Tablet, Divya BPgrit Tablet on Divya Lipidom Tables मीडिया में बार-बार आमक / आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार किये जाने की शिकायत करते हुए आपत्तिजनक विज्ञापन प्रकाशित किये जाने तथा फर्म द्वारा Drugs and Magic Remedies (Objectionable advertisement) Act 1954 Section 3(d) and Drugs & Cosmetics Act 1910 Rules 1915 106 11 का उल्लंघन किये जाने के कारण फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। (

 

पतंजलि की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि “हम पर वो लोग हमला कर रहे हैं, जो दवा की दुनिया में भ्रम और भय का कारोबार करते हैं. हम इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे.”

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