उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर मकान पर अवैध कब्जा कराने का आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया !
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर मकान पर अवैध कब्जा कराने का आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया !
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मकान खाली कराए जाने के मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने डिप्टी सीएम के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है.
ये आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर दिया. याचिका की सुनवाई 10 जनवरी को होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
प्रयागराज के विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम की शह पर याची के कालिंदीपुरम स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवाया. याची ने इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था. याची ने इस संबंध में कोर्ट को दस्तावेज भी दिखाए. याची ने हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया. ये पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है, जिसमें याची ने जिस मकान को अपना बताया है, उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत कराने को कहा गया है.