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दिल्ली में यातायात और ड्राइविंग के नियम बेहद सख्त 1000 रुपये तक जुर्माना !

दिल्ली में यातायात और ड्राइविंग के नियम बेहद सख्त हो गए हैं, ऐसे में अगर वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से इसके मद्देनजर एडवायजरी भी जारी की गई है। 31 जनवरी तक चलने वाले इस नियम के तहत कार में पिछले सीट पर बैठे यात्रियों ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उन्हें चालान भरना पड़ेगा। इसी के साथ मोटरसाइकिल चलाने के दौरान साइड मिरर नहीं पर पर वाहन चालक का चालान किया जाएगा। सख्य ट्रैफिक नियमों के तहत कार में पिछली सीट पर बैठने के दौरान बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा, जबकि दोपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपये का चालान किया जाएगा। यह नियम स्कूटर और मोटरसाइकिल पर समान रूप से लागू होगा। कलर कोडेड स्टीकर नहीं होने पर 5100 रुपये का चालान। हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाने पर 5100 रुपये का चालान। कार में सवारी के दौरान पिछली सीट पर बैठे शख्स के सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये चालान। मोटरसाइकिल/स्कूटर में साइड मिरर नहीं होने पर 500 रुपये चालान। नोट – हाइ सिक्युरिटी प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड वालों के लिए हैं।

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