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दिल्ली की अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामला में कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोप मुक्त किया !

दिल्ली की अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामला में कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोप मुक्त किया !

 दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने फैसला सुनाते हुए केस को रद्द कर दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर  ने लिखित बयान जारी कर कहा  “दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ जो केस दर्ज किया था, उससे बरी करने के लिए मैं जज गीतांजलि गोयल का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पहले से कहता आया हूं के आरोप बेबुनियाद हैं। सुनंदा की मौत के बाद मेरे खिलाफ केस दर्ज होने बुरे सपने की तरह था, जो आज बीत गया है”

सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के फाइव स्टार होटल में हुई थी। लंबी पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके पति शशि थरूर के खिलाफ IPC 498A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत केस दर्ज किया था।

 

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