राष्ट्रीय

#ED-इतिहास की सबसे ढीठ सरकार को SCकी लताड़ सुप्रीम कोर्ट ने SG तुषार मेहता से पूछा, “क्या आपका विभाग अक्षम लोगों से भरा है ? संजय मिश्रा के अलावा कोई और अधिकारी इस पद के लायक नहीं ?

"क्या आपके पास संजय मिश्रा के अलावा कोई और काबिल अधिकारी नहीं ? -सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल

ईडी में क्या सिर्फ डायरेक्टर ही काबिल हैं और बाकी पूरा विभाग नाकाबिल लोगों से भरा हुआ है?” यह सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल केंद्र सरकार से गुरुवार को उस वक्त पूछा जब सरकार ने कोर्ट से अपील की कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को ‘जनहित में’ एक और सेवा विस्तार दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार केंद्र की बात मानते हुए संजय मिश्रा को 15 सितंबर 2023 तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डायरेक्टर के पर बने रहने की इजाजत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने अनुमति देते हे कहा कि “व्यापक जनहित और राष्ट्रहित” में संजय कुमार मिश्रा को सिर्फ 15 सितंबर तक ही पद पर रहने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन इसके बाद उन्हें इस पद से हटना होगा।

 

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर संजय कुमार मिश्रा को एक और सेवा विस्तार देने की मांग की थी और दलील दी थी कि चूंकि फायनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की समीक्षा चल रही है इसलिए मिश्रा को 15 अक्टूबर तक सेवा विस्तार दे दिया जाए। केंद्र ने अर्जी मे कहा था कि चूंकि समीक्षा इस समय अहम मोड़ पर है, इसलिए मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीधा सवाल पूछा, “क्या आप ऐसी तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं कि (संजय मिश्रा के अलावा) कोई और (अफसर) इस पद के लायक नहीं है और बाकी पूरा डिपार्टमेंट नाकाबिल लोगों से भरा हुआ है, सिर्फ एजेंसी के प्रमुख ही काबिल हैं।”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
×