उत्तरप्रदेश

ज्ञानवापी केस : हिंदू पक्ष को बड़ा झटका कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, वाराणसी कोर्ट ने खारिज की मांग, सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष !

ज्ञानवापी केस : हिंदू पक्ष को बड़ा झटका कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, वाराणसी कोर्ट ने खारिज की मांग, सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष !

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। दरअसल, इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष संतुष्ट नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कहा कि हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवेहलना नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।

 

गौरतलब है कि हिंदू पक्ष की 5 में से 4 वादी महिलाओं ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी, जबकि एक ने इसका विरोध किया था। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि हमारी मांग है कि कार्बन डेटिंग या फिर किसी और पद्धति से शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच हो। वहीं मस्जिद पक्ष ने पिछली सुनवाई में कार्बन डेटिंग कराने का विरोध किया। मस्जिद पक्ष के वकील ने अपने दलील में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूरे वजूखाना को सील रखने के आदेश दिए हैं, ऐसे में कार्बन डेटिंग की अनुमति देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होगा।

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