उत्तरप्रदेश

भाजपा विधायक विक्रम सैनी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगो के दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा,जुर्माना भी लगाया !

भाजपा विधायक विक्रम सैनी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगो के दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा,जुर्माना भी लगाया !

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए भीषण दंगे के मामले मेंं कवाल गांव के रहने वाले बीजेपी नेता और वर्तमान में खतौली विधायक विक्रम सैनी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई है। मुजफ्फरनगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सैनी को यह सजा कवाल में एक समुदाय के विरुद्ध लोगों को भड़काने और सरकारी कार्य मे बाधा पहुंचाने के अपराध में सुनाई है।

 

दंगो में मारे गए थे 60 से ज्यादा लोग

युवकों की हत्या की घटना ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया था। गौरव और सचिन का अंतिम संस्कार करके लौट रही भीड़ ने हिंसक रुख अख्तियार करते हुए कई मकानों को आग लगा दी थी। इस मामले में सैनी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की गई थी। कवाल कांड के बाद सितंबर 2013 में मुजफ्फनगर और आसपास के कुछ जिलों में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिनमें कम से कम 60 लोग मारे गये थे और 40 हजार अन्य लोगों को अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था।

दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक विक्रम सैनी को जमानत भी मिल गई। विक्रम सैनी ने इस दौरान मुजफ्फरनगर दंगे के लिए समाजवादी पार्टी को दोषी बताया और कहा कि उनके विरूद्ध पुलिस ने रस्सी का सांप बनाकर पेश किया। वो उच्च अदालत में जाकर अपील दायर करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष फरहाद गाड़ा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा को दोषी बताने वाले बीजेपी विधायक को अदालत दोषी सिद्ध कर रही है जिससे पता चलता है कि दंगा किसने और क्यों करवाया था।

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