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राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी-चोर’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट अब 21 जुलाई को सुनवाई करेगा !

राहुल गांधी द्वारा 'मोदी-चोर' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट अब 21 जुलाई को सुनवाई करेगा !

मानहानि केस में राहुल गांधी को हुई सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग की है। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने SC में अर्जी दाखिल करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। आपको बता दें, मोदी सरनेम केस में गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सूरत सेंशस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। कांग्रेस ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के मुद्दे को लेकर अपने नेता के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए और केंद्र सरकार के विरोध में बुधवार 12 जुलाई को विभिन्न राज्यों में ‘मौन सत्याग्रह’ किया था।

 

आपको बता दें, राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी का उदाहरण देते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर BJP MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज करने के चार साल बाद इसी साल 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

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