महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल ,सुप्रीम कोर्ट ने करारी फटकार लगाते हुए तय कर दी 31 दिसंबर की तारीख ,अयोग्यता पर स्पीकर को लेना होगा फैसला !

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक शिवसेना व अगले साल 31 जनवरी तक एनसीपी में दलबदल की याचिकाओं पर फैसला करें।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शिवसेना विधायकों और राकांपा विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तीन न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ को अवगत कराया कि पिछली सुनवाई के अनुसार, उन्होंने महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष से बात की है। मेहता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि दिवाली और क्रिसमस की छुट्टियों के मद्देनजर, अध्यक्ष 31 जनवरी, 2024 तक सुनवाई समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अदालत से जनवरी में सुनवाई सूचीबद्ध करने और प्रगति देखने का अनुरोध किया।

 

लेकिन सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि स्पीकर 31 दिसंबर तक कार्यवाही समाप्त कर दें। लंबित दलबदल याचिकाओं पर निर्णय की मांग करने वाली राकांपा नेता जयंत पाटिल (शरद पवार गुट) द्वारा दायर याचिका भी सोमवार को सुनवाई के लिए शिवसेना नेता सुनील प्रभु (उद्धव ठाकरे गुट) की याचिका के साथ सूचीबद्ध की गई थी। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एनसीपी दलबदल याचिकाओं पर अगले साल 31 जनवरी तक सुनवाई पूरी करनी चाहिए।

 

 

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