महाराष्ट्र
महाराष्ट्र चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए 31 जनवरी, 2026 की अंतिम समयसीमा तय कर दी और राज्य और राज्य चुनाव आयोग (SEC) को समय पर कार्रवाई न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह समयविस्तार केवल एक बार की रियायत” है और अब आगे कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण (Other Backward Classes) के मुद्दे पर 2022 से अटके हुए हैं। इसी साल मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव उस आरक्षण ढांचे के आधार पर कराए जाएं जो जे.के. बंथिया आयोग की 2022 की रिपोर्ट से पहले अस्तित्व में था।
पीठ ने कहा, “हम यह टिप्पणी करने के लिए विवश हैं कि SEC ने निर्धारित समय में इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में
तत्परता नहीं दिखाई।”



