बृज भूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली पुलिस ने की महिला पहलवानो के साथ ‘यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के आरोपों की पुष्टि ,चार्जशीट में मुकदमा चलाने की सिफारिश !
बृज भूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली पुलिस ने की महिला पहलवानो के साथ 'यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के आरोपों की पुष्टि ,चार्जशीट में मुकदमा चलाने की सिफारिश !
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पीछा करने और छेड़छाड़ के अपराधों के लिए “मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है”, ये लिखा है दिल्ली पुलिस की कोर्ट में दायर चार्जशीट में, पुलिस की ये राय अब तक इस मामले में हुई जांच पर आधारित है.
महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को 18 जुलाई को तलब किया है.
कोर्ट के 18 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर बृज भूषण शरण सिंह ने कहा है कि, मैं 18 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होऊंगा. मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए”.
आपको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस का मानना है कि, छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के अनुसार, बृजभूषण शरण सिंह पर “मुकदमा चलाया जा सकता था और दंडित किया जा सकता था”
दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की लज्जा को ठेस पहुंचाना), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के साथ ही आरोप पत्र में धारा 354 डी (पीछा करना) जैसी धाराओं का इस्तेमाल किया है. पुलिस ने एक मामले में लिखा है कि बृजभूषण शरण सिंह का उत्पीड़न “बार-बार और लगातार” जारी था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत से बृजभूषण शरण सिंह और गवाहों को बुलाने का अनुरोध किया है. आरोप पत्र के अनुसार, पुलिस ने 108 गवाहों से बात की, जिनमें से पहलवानों, कोचों और रेफरी सहित 15 ने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की.
बृज भूषण मामला: द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा रिपोर्ट की गई चार्जशीट में प्रमुख आरोप–
आरोप 1: “मैं होटल के रेस्तरां में रात के खाने के लिए बाहर गई थी, आरोपी (सिंह) ने मुझे अपनी खाने की मेज पर बुलाया… अपना हाथ मेरे स्तन पर रखा, मुझे टटोला और फिर अपना हाथ मेरे पेट पर सरका दिया… 3-4 बार बार-बार कई बार… डब्ल्यूएफआई कार्यालय में… उसने मेरी सहमति के बिना मेरी हथेली, घुटने, जांघों और कंधों को अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया… उसने मेरी सांस लेने की जांच करने के बहाने अपना हाथ मेरे स्तन पर रख दिया और मेरे पेट पर सरका दिया.’
आरोप 2: “मैं चटाई पर लेटी हुई थी, मैं घबरा गई और हैरान रह गई … जब आरोपी ने मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची, मेरे स्तन पर अपना हाथ रखा, और मेरी साँसें की जांच करने के बहाने मेरे पेट पर सरका दिया. फेडरेशन कार्यालय में… मुझे आरोपी के कमरे में बुलाया गया… मेरे भाई को वहीं रुकने के लिए कहा गया… आरोपी (सिंह) ने… दरवाजा बंद कर दिया… मुझे अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की.’
आरोप 3: “उसने मुझे फोन पर मेरे माता-पिता से बात कराई… आरोपी (सिंह) ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया… उसने मेरी अनुमति के बिना मुझे जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की… उसने रिश्वत के तौर पर मेरे सप्लीमेंट्स खरीदने की पेशकश करके जिसकी बतौर एथलीट की आवश्यकता होती है. बदले में उसने मेरे से यौन संबंध बनाने की मांग की”
आरोप 4: “मैं (टीम फोटो के लिए) आखिरी पंक्ति में खड़ी था… आरोपी (सिंह) आया और मेरे साथ खड़ा हो गया. मुझे अचानक अपने कूल्हे पर किसी का हाथ महसूस हुआ. जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे कंधे से पकड़ लिया.”
आरोप 5: “मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने, उसने मेरे कंधे पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा… खुद को बचाने के लिए, मैंने आरोपी से दूर जाने की कोशिश की…” उसने कहा, “ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या…आगे कोई कॉम्पिटिशन नहीं खेलने क्या तूने?” (बहुत चालाकी कर रहे हो? मैं तुम्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेने दूंगा?)”