राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बाद 24 घंटे में सदस्यता समाप्त करने वाले लोकसभा सचिवालय ने अभी तक भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया की सदस्यता रद्द नहीं की है MP/MLA कोर्ट ने धारा 147 और 323 के तहत सांसद को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है !
राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बाद 24 घंटे में सदस्यता समाप्त करने वाले लोकसभा सचिवालय ने अभी तक भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया की सदस्यता रद्द नहीं की है MP/MLA कोर्ट ने धारा 147 और 323 के तहत सांसद को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है !
उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया एक मामले में आगरा कोर्ट में दोषी पाए गए हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है. बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है.
असल पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे. इसी दौरान बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ उनके कुछ समर्थक आये और भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट करने के साथ ही ऑफिस में तोड़फोड़ की गई. जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं.
मामले में टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में शिकायत दी शिकायत के बाद सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. करीब 12 साल के सुनवाई के बाद बीजेपी सांसद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है.