पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट से बीजेपी को करारा झटका, चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को हर हाल में मेयर चुनाव कराने का आदेश !
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर का चुनाव कराने का आदेश दिया है। इससे पहले आप और कांग्रस के साथ आने पर 18 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव अचानक स्थगित कर दिया गया था।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने 18 जनवरी से 6 फरवरी तक चुनाव स्थगित करने के उपायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया।
आप पार्षद कुलदीप कुमार ने 24 घंटे के भीतर चुनाव कराने और चुनाव की निगरानी के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि पार्षद अपने समर्थक साथ नहीं लाएंगे, दूसरे राज्य की सिक्योरिटी लेकर नहीं आएंगे। कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायाधीशों ने कहा कि चुनाव सुबह 10 बजे होगा और निर्धारित प्राधिकारी पीठासीन अधिकारी को नामित करेगा।