उत्तरप्रदेश

ज्ञानवापी मस्जिद समिति मामले को लेकर मस्जिद समिति की याचिका पर SC आज करेगा सुनवाई !

आज ज्ञानवापी मामले को लेकर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका दायर की है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करेगी। यह कमेटी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है।

उच्च न्यायालय ने कमेटी की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उसने जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। जिला अदालत ने अपने आदेश मेंंिहदुओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी।

उच्च न्यायालय ने 26 फरवरी को मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में स्थित ‘व्यास तहखाना’ के अंदर पूजा पाठ रोकने का उत्तर प्रदेश सरकार का 1993 का निर्णय ‘अवैध’ था।

उसने कहा था कि पूजा-पाठ को बिना किसी लिखित आदेश के राज्य की अवैध कार्रवाई द्वारा रोक दिया गया था और मस्जिद प्रबंधन कमेटी द्वारा दायर दो अपील खारिज कर दी थी।

कमेटी ने अपनी एक अपील में वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को ‘व्यास तहखाने’ का ‘रिसीवर’ नियुक्त किया गया था जबकि कमेटी ने दूसरी याचिका में 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी जिसके द्वारा न्यायाधीश ने वहां ‘पूजा’ करने की अनुमति दी थी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
×