गुजरात HC ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका खारिज कर दी, तत्काल आत्मसमर्पण का आदेश दिया !
गुजरात HC ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका खारिज कर दी, तत्काल आत्मसमर्पण का आदेश दिया !
गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के बाद “तुरंत आत्मसमर्पण” करने का निर्देश दिया, जो उन्होंने पिछले साल दायर की थी। सीतलवाड़ पर 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सबूत गढ़ने का आरोप है।
सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के जरिए सीतलवाड़ को अब तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली हुई थी, जिसके बाद उन्हें इस मामले में न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया था।
वरिष्ठ वकील मिहिर ठाकोर ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति निरजर देसाई द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत से 30 दिनों की अवधि के लिए फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन न्यायमूर्ति देसाई ने अनुरोध खारिज कर दिया।
सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने की साजिश रचने के कथित आरोप में अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) की एक एफआईआर पर 25 जून, 2022 को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें सात दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया और 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।