पश्चिम बंगाल
जैसे ही बंगाल में चुनाव खत्म हुआ वैसे ही I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को मिली जमानत, कोर्ट में ED ने नहीं किया विरोध !

ED ने जमानत का विरोध नहीं किया और अदालत में कहा कि चंदेल ने जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I‑PAC के डायरेक्टर और को‑फाउंडर विनेश चंदेल को नियमित जमानत दे दी है. अहम बात यह रही कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया

विनेश चंदेल को 13 अप्रैल को ED ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. 14 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की ED कस्टडी में भेजा था. 23 अप्रैल को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. कोर्ट ने तब कहा था कि चंदेल कथित अपराध से प्राप्त करोड़ों रुपये की आय के निर्माण, हस्तांतरण और रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल थे.



