झारखण्ड

झारखंड राज्य में 1932 और उसके पहले के खतियानी को ही थर्ड व फोर्थ ग्रेड की नौकरी,झारखंड विधानसभा में पास हुआ बिल !

झारखंड राज्य में 1932 और उसके पहले के खतियानी को ही थर्ड व फोर्थ ग्रेड की नौकरी,झारखंड विधानसभा में पास हुआ बिल !

झारखंड में खतियान आधाारित स्थानीय नीति को अब नियोजन से जोड़ दिया गया है. झारखंड में 1932 या उसके पूर्व की खतियानी पहचान वाले झारखंडियों को ही राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी मिल पायेगी. शुक्रवार को विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार ने झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा तय करनेवाला बिल (परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियम-2022) पारित किया.

सरकार ने सदन की कार्यवाही के दौरान ही यह प्रावधान जोड़ा कि जो स्थानीय होंगे, वे ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए पात्र होंगे. इसके साथ ही विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पारित कर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण सहित अन्य वर्गों के कोटे को बढ़ाया गया है.

दोनों ही विधेयक संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल होने के बाद लागू होंगे. शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों ही विधेयक सदन में रखे. विपक्ष के सदस्यों ने संशोधन का भी प्रस्ताव दिया. विधायक अमित यादव, डॉ लंबोदर महतो, माले विधायक विनोद सिंह और रामचंद्र चंद्रवंशी ने स्थानीय नीति व आरक्षण विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्ताव दिया.

Related Articles

Back to top button
×