मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक लगाई रोक !
मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक लगाई रोक !
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, साथ ही एक सप्ताह के बाद विध्वंस और पोस्ट केस के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया.
याचिकाकर्ता का दावा किया था कि जिस जमीन से रेलवे अतिक्रमण हटा रहा था, वहां पर 100 साल से भी अधिक समय से लोग वहां रह रहे हैं। इस आधार पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से कोई मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को सुने बिना कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया और एक हफ्ते बाद सुनवाई को कहा।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया कि रेलवे ने काफी सारा अतिक्रमण पहले ही हटा दिया है। अब सिर्फ 70-80 मकान बचे हैं, उन्हें तोड़ने पर रोक लगाई जाए। रेलवे ने तुरंत कार्रवाई पर रोक लगा दी और रेलवे को जवाब देने को कहा।