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शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत, अब हर शुक्रवार को NCB कार्यालय में पेश होने की आवश्यकता नहीं !

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत, अब हर शुक्रवार को NCB कार्यालय में पेश होने की आवश्यकता नहीं !

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन की जमानत की उस शर्त में बदलाव किया है, जिसके तहत उन्हें हर शुक्रवार को मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कार्यालय में अनिवार्य रूप से हाजिरी दर्ज करानी होती थी।

 

न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को एनसीबी मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, आर्यन खान को जब भी आवश्यक हो, दिल्ली के एनसीबी विशेष जांच दल के समक्ष उपस्थित रहना चाहिए। बशर्ते उन्हें 72 घंटे का अग्रिम नोटिस दिया जाए। मुंबई से बाहर यात्रा करने के लिए आर्यन खान की याचिका पर, अदालत ने कहा कि उन्हें अपना यात्रा कार्यक्रम पहले से जांच अधिकारी के समक्ष जमा कराना होगा।

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