पश्चिम बंगाल

West Bengal: कालियागंज में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, लगी धारा-144, इंटरनेट पर बैन !

West Bengal: कालियागंज में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, लगी धारा-144, इंटरनेट पर बैन !

 

पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के पूरे कालियागंज शहर में गुरुवार (27 अप्रैल) को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के साथ ही इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. बीते रविवार (23 अप्रैल) को शहर के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू की गई थी.

एक लड़की के कथित बलात्कार और हत्या के बाद हुई हिंसा के बाद उत्तर दिनाजपुर में रायगंज पुलिस जिले के अंतर्गत कालियागंज को कवर करने वाले कालियागंज सामुदायिक विकास खंड में 30 अप्रैल की सुबह 8:00 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं,। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव करने के लिए भाजपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के हिंसक हो जाने और एक पुलिस स्टेशन में आग लगाने के बाद कालियागंज में हिंसा देखी गई।

उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में हिंसा में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है।  एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कालीगंज के कुछ हिस्सों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी है।

मामले का संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने कहा कि वह जांच करने के लिए एक तथ्यान्वेषी दल भेजेगा। NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। NCWने कहा, “तीन दिनों के भीतर की गई विस्तृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए।”

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