उत्तरप्रदेश

योगी के मंत्री राकेश सचान कोर्ट से आदेश की कॉपी लेकर फरार ? क्या है सच्चाई किस मामले में ठहराये जा चुके हैं दोषी,जानिये पूरी खबर !

योगी के मंत्री राकेश सचान कोर्ट से आदेश की कॉपी लेकर फरार ? क्या है सच्चाई किस मामले में ठहराये जा चुके हैं दोषी,जानिये पूरी खबर !

कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान को शस्त्र अधिनियम के तीन दशक से अधिक पुराने मामले में दोषी ठहराया, जिसके बाद विधायक ‘जमानत मुचलका’ भरे बिना अदालत कक्ष से ‘गायब’ हो गए.

मंत्री ने हालांकि, अदालत से गायब होने के आरोपों का खंडन किया है. उनका दावा है कि ‘मामला अंतिम फैसले के लिए सूचीबद्ध नहीं था.’

अभियोजन अधिकारी (पीओ) ऋचा गुप्ता ने बताया कि अदालत ने जब उन्हें दोषी ठहराया और बचाव पक्ष को सजा पर बहस शुरू करने को कहा, तब सचान वहां से चले गए.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सचान को अदालत ने दोषसिद्धि आदेश की प्रति हस्ताक्षर करने के लिए दी गई थी, जिसे लेकर वह ‘फरार’ हो गए.

गुप्ता ने बताया कि सचान ‘जमानत मुचलका भरे बिना’ अदालत से चले गए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने पुष्टि की है कि सचान के खिलाफ लिखित शिकायत मिली है.

हालांकि, वह एफआईआर में बताए गए आरोपों के बारे में विस्तार से बताने में विफल रहे और दावा किया कि उन्होंने अब तक व्यक्तिगत रूप से एफआईआर की सामग्री को नहीं देखा है.

ऋचा ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजमोहन उडनिया ने 1991 में कानपुर के नौबस्ता में राकेश सचान से एक हथियार (राइफल) बरामद किया था और वैध हथियार लाइसेंस पेश करने में विफल रहने के बाद उनके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था.

 

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