पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और हासन के जद-एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित !
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और हासन के जद-एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति के. नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेवन्ना के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया।
उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता जी. देवराजेगौड़ा और 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा के पराजित उम्मीदवार ए. मंजू द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि रेवन्ना ने चुनाव आयोग को संपत्ति का पूरी विवरण नहीं दिया था।
पीठ ने चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया संचालन नियमों के अनुसार चुनाव कदाचार के संबंध में रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
देवेगौड़ा ने हासन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका उन्होंने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया था, अपने पोते को दे दिया था, जो बाद में 2019 के चुनावों में जीतने वाले एकमात्र जद-एस उम्मीदवार बन गए।
मंजू ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि रेवन्ना ने फॉर्म नंबर 26 में गलत जानकारी दी थी और यह कोर्ट में साबित हो गया है।