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पीएम केयर फंड को सरकारी घोषित करने वाली याचिका पर कोर्ट की मोदी सरकार को करारी फटकार।- ‘इतना महत्वपूर्ण मुद्दा और जवाब एक पेज का’

पीएम केयर फंड को सरकारी घोषित करने वाली याचिका पर कोर्ट की मोदी सरकार को करारी फटकार।- 'इतना महत्वपूर्ण मुद्दा और जवाब एक पेज का'!

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) को ‘द स्टेट’ घोषित करने की मांग वाली याचिका पर एक पेज का जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को फटकार लगाई।

हाईकोर्ट ने केंद्र द्वारा पीएम केयर्स फंड के एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल एक पेज का जवाब दाखिल किए जाने पर आपत्ति जताई जिसे संविधान के तहत ‘द स्टेट’ घोषित करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। यह उल्लेख करते हुए कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) से संबंधित मुद्दा इतना आसान नहीं है, हाईकोर्ट ने केंद्र से मामले में विस्तृत और व्यापक जवाब दाखिल करने को कहा है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि आपने एक जवाब दायर किया है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बस एक पेज का जवाब? इससे आगे कुछ नहीं? इतना महत्वपूर्ण मुद्दा और एक पेज का जवाब। आप एक और जवाब दाखिल करें। यह मुद्दा इतना आसान नहीं है। हम एक विस्तृत जवाब चाहते हैं।

केंद्र के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसी याचिकाकर्ता की इसी तरह की एक अन्य याचिका में पहले ही विस्तृत जवाब दाखिल किया जा चुका है।

बेंच ने कहा कि चार सप्ताह में विस्तृत और व्यापक जवाब दाखिल किया जाए। इसके बाद दो सप्ताह में प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दाखिल किया जाए। मामले को 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

 

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