पंजाब
पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला 36,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी !
पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला 36,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी !
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन एंड रेगुलराइज़ेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज बिल-2021 को मंजूरी दी गई। विधेयक को अधिनियमन के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। पंजाब सरकार ने एक बड़े फैसले में विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध, दैनिक वेतन और अस्थायी आधार पर काम कर रहे 36,000 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा !
एक अन्य निर्णय में चन्नी कैबिनेट ने 1 मार्च 2020 से न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को मंजूरी दी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन 1 मार्च 2020 को होने वाला था। न्यूनतम मजदूरी 8,776.83 रुपये से 415.89 रुपये बढ़ाकर 9,192.72 रुपये कर दिया गया है।