उत्तरप्रदेश

सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार के तुगलकी फरमान पर लगी रोक, होटलों-ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं !

कांवड़ नेमप्लेट मामले पर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

 

इससे पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि कांवड़ मार्ग पर खाने-पीने की चीजों, पेय पदार्थों की दुकानों का नाम और पहचान प्रदर्शित की जाए. तीर्थयात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए संचालक/मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

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