उत्तर प्रदेश- पूर्व आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और IAS ने ली घूस, हाई कोर्ट ने कहा- आंख नहीं मूंद सकते, दिए CBI जांच के आदेश !
धर्म सिंह सैनी को रुपये 1 करोड़ 10 लाख घूस दिया गया. इसके अलावा पीजी के लिए रुपये 50 लाख का घूस दिया गया.
आयुष कॉलेजों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जिसके मुताबिक प्रदेश में आयुष कॉलेजों में हुए एडमिशन को लेकर होने वाली जांच की बागडोर अब CBI के हाथों में सौंप दी गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया. जिसमें कहा गया कि आयुष कॉलेज में जो फर्जी तौर पर दाखिले कराए गए उन सबकी जांच केवल CBI के द्वारा कराई जाएगी.
आयुष कॉलेजों के एडमिशन घोटाले में हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करने के साथ ही सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश के साथ कहा कि हम आंख नहीं मूंद सकते हैं। कोर्ट ने पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, आईएएस प्रशांत त्रिवेदी समेत अन्य के खिलाफ ये आदेश दिया है।
तत्कालीन आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी के ही निजी सचिव राज कुमार दिवाकर का बयान कोर्ट में दाखिल हुआ.
सचिव का आरोप है कि आयुष में यूजी की मान्यता के लिए पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को रुपये 1 करोड़ 10 लाख घूस दिया गया. इसके अलावा पीजी के लिए रुपये 50 लाख का घूस दिया गया.
इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आरोप बहुत ही गंभीर हैं और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की आड़ में किया गया है। ऐसे में कोर्ट आंख नहीं मूंद सकता है। कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश देते हुए अपने सीनियर रजिस्ट्रार से कहा कि वह आदेश की प्रति तत्काल दिल्ली में सीबीआई निदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह यूपी को भेजें।