दिल्ली में 10 पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी फिर से चलेगी, ! जानिये कैसे
दिल्ली में 10 पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी फिर से चलेगी, ! जानिये कैसे
दिल्ली वालो के बड़ी खुशखबरी दिल्ली में 10 पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी फिर से चल सकेंगी !सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के आदेश के तहत फिलहाल दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले डीजल वाहन खरीदा था, लेकिन आदेश के तहत वे राजधानी में वाहन नहीं चला पा रहे हैं उनको दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राहत दी है।
कराए दुबारा पंजीकृत
परिवहन विभाग ने कहा है कि ऐसे डीजल वाहनों की उम्र अगर 10 साल से ज्यादा, लेकिन 15 साल से कम है तो उनके मालिक दूसरे राज्यों में अपने वाहन पंजीकृत कराकर वहां चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दे दिया जाएगा। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि NOC उन्हीं राज्यों के लिए दिया जाएगा जिन राज्यों ने अपने यहां पर डीजल वाहनों के पंजीकरण की सहमति व्यक्त की है। ऐसे स्थानों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।