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देशभर में आज से हुए कई अहम् बड़े बदलाव, दैनिक ज़रूरत की चीज़ो से लेकर टोल टैक्स तक, जानें क्या क्या हुआ महंगा.!

देशभर में आज से हुए कई अहम् बड़े बदलाव, दैनिक ज़रूरत की चीज़ो से लेकर टोल टैक्स तक, जानें क्या क्या हुआ महंगा. !

नई इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब आज से लागू हो गए हैं। देश में गोल्ड की बिक्री को लेकर भी आज से नए नियम लागू हो गए हैं। इनके अलावा भी कई बदलाव हुए हैं जानिये क्या क्या हुआ महंगा.और सस्ता !

 

आज एक अप्रैल है। देश में आज से नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरूआत गई है। ऐसे में आज से रोजमर्रा से जुड़ी कई चीजों और नियमों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ेगा। नई इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब लागू हो गए हैं। देश में गोल्ड की बिक्री को लेकर भी आज से नए नियम लागू हो गए हैं। इनके अलावा भी कई बदलाव हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं किन नियमों में बदावल कर दिए गए हैं।

आज से सफर करना हुआ महंगा

देश में आज से हाइवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर आज से करीब 10 प्रतिशत टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल दर बढ़ा दिए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर अब आपको सफर करने के लिए 18 प्रतिशत ज्यादा टोल चुकाना होगा। कार और जीप जैसे चौपहिया वाहनों के लिए मौजूदा टोल 270 रुपये के बजाय 320 रुपये और मिनी बस और टेम्पो जैसे वाहनों के लिए मौजूदा टोल 420 रुपये के बजाय 495 रुपये चुकाना होगा। टू-एक्सल ट्रकों के लिए टोल मौजूदा 585 रुपये से बढ़कर 685 रुपये हो जाएगा। बसों के लिए यह 797 रुपये से बढ़कर 940 रुपये हो जाएगा।

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगेगा

एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को खत्म कर दिया है। 36 महीने से पहले डेट म्यूचुअल फंड के रिडिम के बाद अगर कोई यूनिट्स की सेल करता है, तो होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। लेकिन 36 महीने से ज्यादा की होल्डिंग के बाद यूनिट्स बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है।

नई टैक्स रिजीम आज से लागू

देश में आज से नए इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब लागू हो गए हैं। इनकम टैक्स छूट की सीमा आज से 5 लाख रुपये से बढ़कर 7 लाख रुपये हो गई है। लेकिन यह लाभ सिर्फ नई टैक्स रिजीम चुनने वाले को ही मिलेगा।
सरकार की घोषणा के मुताबिक, नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी। अगर किसी को पुरानी रिजीम चुननी है तो इसके लिए उसे फॉर्म भरना पड़ेगा।

 

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