मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलिवरी को मंजूरी दे दी है। वही दुकानें होम डिलिवरी कर पाएंगी जिनके पास L-13 लाइसेंस होगा। । इसके लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ऑर्डर लिया जा सकता है! शराब की डिलिवरी केवल घर पर होगी किसी हॉस्टल, ऑफिस में नहीं।