सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का दिया आदेश,कांग्रेस ने फैसले को अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत बताया !
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का दिया आदेश,कांग्रेस ने फैसले को अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत बताया !
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से राज्यपाल दोषियों को रिहा करने पर फैसला नहीं ले रहे थे। अदालत ने कहा कि इस मामले में दोषी करार दिए गए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इसी साल मई के महीने में पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था।
वहीं, कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि यह फैसला अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है।
"Unacceptable and completely erroneous…: Congress criticizes SC's decision of releasing Rajiv Gandhi's killers
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— ANI Digital (@ani_digital) November 11, 2022
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में हुई थी। एक आत्मघाती हमले में उनकी जान चली गई थी। वे वहां पर एक चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे।
इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी