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नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, SC ने कहा- यह कोर्ट के लिए भी बेहद शर्मनाक स्तिथि ” हलफनामा दाखिल करने में विफल रही मोदी सरकार,

नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार,SC ने कहा- यह कोर्ट के लिए भी बेहद शर्मनाक स्तिथि " हलफनामा दाखिल करने में विफल रही मोदी सरकार,

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटबंदी मामले की सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए टाल दी। दरअसल, केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करने में विफल रही, जिसे कोर्ट ने ‘शर्मिंदा करने वाला’ करार दिया। 11 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से 2016 के नोटबंदी के फैसले पर हलफनामा दायर करने और आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और नोटबंदी की घोषणा के संबंध में फाइलें तैयार रखने को कहा था।

 

वेंकटरमणी ने हलफनामा तैयार नहीं कर पाने के लिए पीठ से माफी मांगी और एक सप्ताह का समय मांगा। पीठ ने कहा, आम तौर पर एक संविधान पीठ इस तरह कभी भी स्थगित नहीं होती है। हम कभी ऐसे नहीं उठते। यह कोर्ट के लिए भी बेहद शर्मनाक है। इस पर वेंकटरमणी ने कहा कि यह उनके लिए भी शर्मनाक है।

कार्यवाही को टालते हुए, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार और आरबीआई को एक सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे प्रस्तुत करने होंगे। शीर्ष अदालत 500 और 1,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने के केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 50 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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