दिल्ली में येलो अलर्ट:- सिनेमा हॉल, जिम और स्कूल, बंद ,शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगो ली अनुमति ! पढ़िए क्या पाबंदियां है और क्या छूट..
दिल्ली में येलो अलर्ट:- सिनेमा हॉल,जिम और स्कूल, बंद ,शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगो ली अनुमति ! पढ़िए क्या पाबंदियां है और क्या छूट ..
दिल्ली में ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते केसों के चलते राज्य सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों समेत तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की परमिशन नहीं होगी। गैर-जरूरी सामान की दुकानें ऑड ईवन के नियम से खुलेंगी।इसके साथ ही मेट्रो में 50 फीसदी लोगों को बैठने की ही अनुमति होगी।
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
– वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा।
– ऑड ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी।
– निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी।
– रेस्तरां, दिल्ली मेट्रो और बार में 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति।
– बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
– सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
– स्पा, जिम, योग केंद्र और एंटरेटनमेंट पार्क बंद होंगे।
– दिल्ली मेट्रो में सिर्फ आधी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे लोग। खड़े होकर ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होगी।
– दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे।
– ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति।