दिल्ली में शराब के लिए नही लेना होगा लाइसेन्स, कर सकते हैं पार्टी और आयोजन पढ़िए पूरी खबर !
दिल्ली में शराब के लिए नही लेना होगा लाइसेन्स, कर सकते हैं पार्टी और आयोजन पढ़िए पूरी खबर !
राजधानी के बैंक्वेट हाल, फार्म हाउस, मोटेल आदि का लाइसेंस रखने वालों को आबकारी विभाग ने बड़ी राहत दी है। ऐसे परिसरों को अब शराब परोसने के लिए पी-10 लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग ने इस लाइसेंस को एल-38 लाइसेंस में ही समाहित कर दिया है। एक वर्ष के लिए एल-38 लाइसेंस लेने के लिए परिसर स्वामी को पांच से 15 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा। लेकिन जिनके पास एल-38 लाइसेंस नहीं होगा, उन्हें शराब परोसने के लिए पी-10 लाइसेंस लेना होगा।
आबकारी अधिकारियों के मुताबिक, एल-38 लाइसेंसधारी एक पत्र जारी करेगा, जिसमें आयोजन की तारीख, मेहमानों की संख्या और इस तरह के अन्य विवरणों का उल्लेख करना होगा, ताकि वे दिल्ली में लाइसेंस प्राप्त स्नोत से शराब की खरीद सकें। अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आयोजक को यह लाइसेंस दिखाना होगा।
आबकारी विभाग की ओर से पिछले महीने जारी एक सकरुलर में कहा गया है कि पी-10 परमिट समारोह या पार्टी से सात दिन पहले आवेदन किया जा सकता है।