झारखंडः तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, 10 आरोपी दोषी करार !
झारखंडः तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, 10 आरोपी दोषी करार !
झारखंड के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में चार साल बाद सरायकेला की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने आज तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि, दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
दोषी करार दिए अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। सरायकेला के एडीजे-वन अमित शेखर की कोर्ट ने इस केस में जिन्हें दोषी पाया है, उनमें मुख्य आरोपी पप्पू मंडल के अलावा भीम सिंह मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और प्रकाश मंडल शामिल हैं। बरी किए गए आरोपियों में सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान हैं।
18 जून 2019 को जमशेदपुर के पास धातकीडीह में तबरेज अंसारी को चोर बताकर भीड़ ने बुरी तरह पीटा था, जिसकी बाद में पुलिस हिरासत में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यह मॉब लिंचिंग केस पूरे देश में चर्चित हुई थी और इसे लेकर सियासी बहस का सिलसिला छिड़ गया था। विपक्षी दलों ने राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए थे। बताया गया था कि चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को लोगों ने पकड़ लिया था और खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की थी। पिटाई के दौरान लोगों ने तबरेज अंसारी से ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगवाए थे।