असम

बलात्कार के आरोप में जमानत क्यूंकि आरोपी बीटेक छात्र “राज्य की भविष्य की संपत्ति”।-गुवाहाटी उच्च न्यायालय

बलात्कार के आरोप में जमानत क्यूंकि आरोपी राज्य की भविष्य की संपत्ति !

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने IIT-गुवाहाटी के एक छात्र को एक साथी छात्र से बलात्कार के आरोप में जमानत दे दी, दोनों को “राज्य की भविष्य की संपत्ति” कहा।

आरोपी बीटेक छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर ने कहा कि सभी सबूतों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया स्पष्ट मामला है।

 

लड़की और आरोपी दोनों राज्य की भविष्य की संपत्ति

“हालांकि, जैसा कि मामले में जांच पूरी हो गई है और मुखबिर/पीड़ित लड़की और आरोपी दोनों राज्य की भविष्य की संपत्ति हैं, आईआईटी, गुवाहाटी में तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रतिभाशाली छात्र हैं,! अदालत ने 13 अगस्त को अपने आदेश में कहा कि दोनों युवा हैं – 19 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में – और आगे, वे दो अलग-अलग राज्यों से हैं।

 

“चार्जशीट में उद्धृत गवाहों की सूची का भी अवलोकन करने पर, इस अदालत को जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्तों द्वारा अपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।”

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आरोपी को दो जमानतों के साथ 30,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

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