हरियाणा

महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मुख्य आरोपी राम भक्त गोपाल’ की जमानत याचिका खारिज !

ऐसे व्यक्ति साम्प्रदायिक सदभाव के लिए खतरा !

गुरुग्राम कोर्ट ने महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार ‘राम भक्त गोपाल’ की जमानत याचिका खारिज कर दी !कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की “यदि ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से घूमने और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है, तो सांप्रदायिक सद्भाव का अस्तित्व ही भंग हो सकता है।”

किसी को भी केवल धार्मिक दंगों में आग लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती

“धर्म या जाति के आधार पर शांतिपूर्ण समाज को विभाजित करने वाले जघन्य अपराध के बावजूद आरोपी को जमानत पर बढ़ाना विभाजनकारी ताकतों को गलत संदेश देगा””यह सुनिश्चित करना राज्य के साथ-साथ न्यायपालिका का भी कर्तव्य है कि किसी भी धर्म या धर्म या जाति के भारत के नागरिक असुरक्षित महसूस न करें और ऐसे नफरत फैलाने वाले बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकें।””किसी को भी केवल धार्मिक दंगों में आग लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि उसे बोलने की स्वतंत्रता है और वह किसी विशेष समूह या धार्मिक समुदाय के प्रति नफरत फैला सकता है”

उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों को मारने के लिए भी उकसाया और इस संबंध में नारे भी लगाए

ऐसा लगता है कि उसे अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व है। उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों को मारने के लिए भी उकसाया और इस संबंध में नारे भी लगाए। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए नारे और भाषाएं स्पष्ट रूप से आक्रामक हैं और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं।

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