पार्टी भाजपा आरोप बलात्कार और नेता जी का नाम शाहनवाज हुसैन ,रेप और धमकी देने के आरोप में दिल्ली HC ने भेजा समन !
दिल्ली की एक अदालत ने कथित बलात्कार और धमकी के एक मामले में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को समन भेजा है. न्यायाधीश ने बलात्कार (भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय) और आपराधिक धमकी (धारा 506) के अपराधों का संज्ञान लिया है. कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दिल्ली पुलिस की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें शाहनवाज हुसैन को क्लीन चिट दी गई थी. कोर्ट ने पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया है.
शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया, जिसने अदालत को दिखाया कि अगर अभियोजक की एकमात्र गवाही विश्वसनीय है, तो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है. अदालत ने कहा, “इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि अभियोजक की लगातार एकमात्र गवाही आरोपी को बुलाने और मामले को सुनवाई के लिए ले जाने के लिए पर्याप्त है. “इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज और उनके भाई शाहबाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सत्र अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था. न्यायमूर्ति अमित महाजन ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को नए फैसले के लिए सत्र अदालत में वापस भेज दिया