बिहार : IAS की हत्या के दोषी बाहुबली आनंद मोहन की सहरसा जेल रिहाई पर सियासत तेज़ ! रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL दाखिल !
बिहार : IAS की हत्या के दोषी बाहुबली आनंद मोहन की सहरसा जेल रिहाई पर सियासत तेज़ ! रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL दाखिल !
पूर्व सांसद व बाहुबली आनंद मोहन सिंह को आज सूरज के निकलने से पहले अलसुबह 4.30 बजे सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। पहले बाहुबली आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई दोपहर बाद होनी थी। उनकी रिहाई बिहार सरकार के लोक सेवक हत्या कानून में संशोधन की वजह से संभव हो सकी है।
आनंद मोहन की सहरसा जेल रिहाई पर सियासत तेज़ हो गयी है साथ ही उनकी रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।
बाहुबली आनंद मोहन सिंह बिहार में गोपालगंज डीएम और वरिष्ठ आईएएस जी कृष्णैया की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। आनंद मोहन सिंह बीते 16 साल से सहरसा जेल में बंद थे।
रिहाई पर दुख जताते हुए वरिष्ठ आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी 26 अप्रैल को आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की। इस याचिका में रिहाई के बदले गए नियमों को रद करने की मांग की गई है।
करीब 17 साल पहले बिहार में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी और बाहुबली सांसद आनंद मोहन सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई थी।
आनंद मोहन की रिहाई पर गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया (जिनकी 1994 में गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन सिंह ने हत्या कर दी थी) की बेटी पद्मा ने हैदराबाद में कहाकि, नीतीश कुमार ने जो आनंद मोहन की रिहाई का फैसला लिया है वह बहुत ही गलत है। हम चाहते हैं कि सरकार इसपर पुनर्विचार करे। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
आंध्र प्रदेश के IAS एसोसिएशन ने गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई है और बिहार सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है।