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बिहार SIR: चुनाव आयोग की फिर किरकिरी कोर्ट ने कहा 1 सितंबर के बाद भी हो सकेगा दावा और आपत्ति,आधार कार्ड सभी के लिए मान्य !

बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में दावा और आपत्ति करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दायर की जा सकती हैं और नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दायर किए गए ऐसे सभी दावों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की इस दलील पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने का कोई आदेश पारित नहीं किया।


 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ राजनीतिक दलों द्वारा दायर उन आवेदनों पर विचार कर रही थी जिनमें समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने की मांग की गई थी। पीठ ने भारत के चुनाव आयोग की इस दलील को दर्ज किया कि दावे/आपत्तियाँ समय सीमा (1 सितंबर) के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती हैं और नामावली अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी प्रविष्टियाँ/छूटें अंतिम नामावली में शामिल कर दी जाएंगी, जिसे अदालत ने दर्ज कर लिया।

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